पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ईडी को कांग्रेस नेता सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी पर फटकार लगाई

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कांग्रेस नेता सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी पर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि पंवार की गिरफ्तारी अवैध थी और बार-बार एक ही मामले में कस्टडी मांगी गई। यह निर्णय राजनीतिक हलचलों को फिर से जन्म देता है और उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को दर्शाता है।




यह मामला तब शुरू हुआ जब ईडी ने पंवार को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि ईडी की कार्रवाई में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इससे यह सवाल उठता है कि क्या जांच एजेंसियों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।

कांग्रेस पार्टी ने इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देख रही है। पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों को कमजोर करने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।

उच्च न्यायालय का यह निर्णय निश्चित रूप से न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को दर्शाता है। यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि कैसे न्यायालय अपनी भूमिका निभाते हुए सरकारी एजेंसियों के कार्यों की समीक्षा कर सकता है।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ईडी इस आदेश के बाद क्या कार्रवाई करता है और क्या वह उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगा। क्या यह मामला केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का है, या यह एक बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है?

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